जिले के 17 श्रमिक परिवार के बच्चों का प्रवेश के लिए हुआ चयन
प्रतापगढ़, 5 अप्रैल 2025। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में श्रमिक की बेटी रिंकी का दाखिला अटल आवासीय विद्यालय में हुआ है। अब वह प्रदेश के इस नामी स्कूल में पढ़ाई करेगी और इसके लिए आने वाले खर्च का वहन योगी सरकार करेगी। अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है।
उत्तर प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय खोले गये हैं। इन स्कूलों में सिर्फ प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों का शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रतिष्ठित स्कूल की प्रवेश परीक्षा में प्राथमिक विद्यालय रामचन्द्रपुर की छात्रा रिंकी का चयन हुआ है।
रिंकी प्रयागराज जिले में कोरांव के बेलहट स्थित अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययन करेगी। प्रवेश परीक्षा के जारी परिणाम में विकास खण्ड मंगरौरा के प्राथमिक विद्यालय पूरे रामचन्द्र से छात्रा रिंकी का कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन हुआ है। बता दें कक्षा 6 में प्रवेश के लिए प्रतापगढ़ से कुल 17 बच्चों का चयन हुआ है। यह विशेष उपलब्धि है।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामेन्द्र कुमार सिंह जो हिन्दी विषय के अकादमिक सन्दर्भदाता एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त किया है। उन्होंने विद्यालय के साथी शिक्षिकाओं प्रतिमा सिंह और कलावती के टीम वर्क की भी सराहना की है।
अटल आवासीय विद्यालय राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी मिशन विद्यालय है जिसमें आवासीय सुविधाओं सहित सीबीएसई बोर्ड से पठन-पाठन की सुविधा है। बच्ची की सफलता पर क्षेत्रीय अभिभावकों में प्रेरणा का संचार हुआ है।
क्या है अटल आवासीय विद्यालय
अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा छात्राओं को प्रदान की जाती हैं।
किसे मिलेगा लाभ
- इस योजना से राज्य के सभी अनाथ और मजदूरों के बच्चों को लाभ मिलेगा।
- योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को ही दिया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी।
क्या है पात्रता
- स्कूल में प्रवेश के लिए 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु के बच्चे इस योजना के पात्र माने जायेंगे।
- आवेदक छात्र के माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- योजना का लाभ राज्य के उन्हीं श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं।
- योजना का लाभ राज्य के सभी अनाथ एवं श्रमिक परिवारों के बच्चे उठा सकते हैं।