प्रतापगढ़, 30 अगस्त 2024। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आगामी चरण 2024-25 से 2028-29 तक पात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें आवास निर्माण के लिए सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे पीएम आवास योजना से वंचित लोगों को आवास मिल सकेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के चयन के लिए निर्धारित मानकों में संशोधन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के तहत अब जिन परिवारों को स्वतः अपात्र माना जाएगा, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- मोटर युक्त तिपहिया या चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार
- मशीनीकृत तिपहिया या चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले परिवार
- 50 हजार रुपये या उससे अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक
- जिन परिवारों में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
- सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार
- जिनका कोई सदस्य प्रति माह 15 हजार रुपये से अधिक कमाता हो
- आयकर देने वाला परिवार
- व्यवसाय कर देने वाला परिवार
- 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के स्वामी
- 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि के स्वामी
जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा और योजना के निर्धारित नवीन संशोधित मानकों के अनुसार पारदर्शी तरीके से शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि योजना के नए संशोधित मापदंडों के प्रचार-प्रसार के लिए विकास खंड स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं और जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ‘पीएमवाईजी-सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी’ का आयोजन शीघ्र किया जाए।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 रजिस्टर रखा जाए। इस रजिस्टर में आवास से संबंधित सभी आवेदन पत्रों, प्रार्थना पत्रों तथा शिकायती पत्रों के निस्तारण का विवरण अंकित किया जाएगा। साथ ही, पात्रता और अपात्रता के नवीन मानकों को ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर वाल राइटिंग के माध्यम से प्रकाशित कराया जाए, जिससे आम जनता में इसकी जानकारी फैल सके और पात्र व बेघर परिवार इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकें।