वन-वे आदेश की कैमरे से होगी निगरानी उल्लंघन करने पर कटेगा ई-चालान
रायपुर, 21 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वीआईपी रोड में तेज रफ्तार वाहनों से हो सड़क हादसे रोकने के लिए अफसरों ने नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत व्हीआईपी रोड का मध्य मार्ग वन-वे होगा। इसका उपयोग केवल एअरपोर्ट जाने के लिए किया जाएगा। यह व्यवस्था 22 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी।
बता दें पिछले 20 माह में ही माना एवं तेलीबांधा पुलिस थाने में दर्ज प्रकरणों के आधार पर 55 दुर्घटना में 16 लोगों की मौत व 59 लोग घायल हुए है। माना विमानतल समय पर पहुंचने की आपाधापी में तेज गाड़ियां चलने से अनियंत्रित होकर दुर्घटना का कारण बन रहा है। माना विमानतल जाने वाले व्हीआईपी मार्ग में श्रीराम मंदिर के सामने से नवा रायपुर विमानतल प्रवेश मार्ग तक 03 मार्ग है जिसमें एक मध्य मार्ग एवं दोनों ओर एक-एक सर्विस रोड बनाया गया है।
माना विमानतल जाने वाले के लिए मध्य मार्ग तथा व्हीआइपी रोड के दोनों ओर होटल, मैरिज पैलेस एवं अन्य संस्थानों में आवागमन करने वालों के लिए सर्विस रोड दिया गया है। माना विमानतल, होटल, मैरिज पैलेस एवं अन्य संस्थानों, ग्रामों से शहर की ओर आने के लिए लोग मध्य मार्ग का उपयोग करते है जिससे मध्य मार्ग का यातायात दबाव बढ़ गया है और ओवरटेक करने की हड़बड़ी में सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ निर्णय
10 सितंबर 2025 को कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से व्हीआईपी मार्ग के मध्य मार्ग को माना विमानतल जाने वाले यात्रियों के वाहनों के लिए आरक्षित कर वन-वे घोषित करने तथा अन्य वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था। निर्णय के उपरांत नगर निगम, परिवहन एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने व्हीआईपी रोड का निरीक्षण किया। 22 सितंबर 2025 से व्हीआईपी मार्ग के मध्य मार्ग को एकांकी मार्ग किया जाएगा।
शहर की ओर आने वाले करेंगे सर्विस रोड का उपयोग
- माना विमानतल एवं ग्राम फुंडहर, टेमरी व माना पीटीएस की ओर से शहर आने वाले लोग सर्विस रोड का उपयोग कर आवागमन कर सकेंगे।
- श्रीराम मंदिर टर्निंग से विमानतल के अलावा अन्य गंतव्य को जाने वाले सर्विस रोड से आवागमन करेंगे।
उल्लंघन पर भरना पड़ेगा 2500 रूपये जुर्माना
ग्राम फुंडहर चौक, टेमरी चौक, पीटीएस चौक व माना विमानतल तिराहा से मध्य मार्ग में शहर की ओर आने पर वन-वे आदेश का अवहेलना करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 179 के प्रावधानों तथा धारा 184 रांग साइड चलने के कारण 2500 रूपये जुर्माना राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
कैमरे से की जाएगी निगरानी
माना विमानतल प्रवेश मार्ग, माना पीटीएस चौक, ग्राम टेमरी ,ग्राम फुंडहर चौक एवं मौल श्री विहार से मध्य मार्ग में प्रवेश को रोकने हेतु इन स्थानों पर मध्य मार्ग में रांग वे डिटेक्शन कैमरा के माध्यम से ई-चालान की कार्यवाही की जाएगी। व्हीआईपी रोड के मध्य मार्ग को एकांकी मार्ग दर्शाने एवं वापसी आने वालों को मध्य मार्ग में प्रवेश न करने सभी आवश्यक स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाया जाऐंगे।














