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यूपी में अब 60 और 90 एमएल की बोतल में भी मिलेगी विदेशी शराब

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लखनऊ (ASR24 NEWS), 7 फरवरी 2025। यूपी में अब विदेशी शराब का छोटा पैक भी ग्राहकों को उपलब्ध होगा। सरकार ने 60 और 90 एमएल की बोतल में भी विदेशी शराब बेचने की अनुमति दे दी है। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार की नयी आबकारी नीति में शराब की दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिए दिया जाएगा। पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में आबकरी राजस्व से 55000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है जो पिछले साल से 4000 करोड़ रुपये अधिक है।

मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में अब विदेशी मदिरा 90 व 60 मिलीलीटर के पैक में भी उपलब्ध होगी जो पहले नहीं थी। सभी शराब दुकानों की आवंटन ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा और एक व्यक्ति को अधिकतम दो ही दुकाने मिल सकेंगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में बीयर की दुकानों की लिए परमिट व्यवस्था को नई नीति में खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब कम्पोजिट दुकानें होंगी जिनके मॉडल शॉप में परिवर्तित किया जा सकेगा। शराब की दुकानों के खुलने का समय पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही रहेगा।

आबकारी आयुक्त को कुल देसी मदिरा व मॉडल शॉप्स की संख्या का तीन फीसदी तक नई दुकानें सृजन करने का अधिकार नई नीति में दिया गया है। एथनॉल ब्लेंडिग करने वाले तेल डिपो का 7500 रुपये प्रोसेसिंग फीस देने पर ऑनलाइन अनुमति मिल सकेगी।

Ramesh Pandey

मेरा नाम रमेश पाण्डेय है। पत्रकारिता मेरा मिशन भी है और प्रोफेशन भी। सत्य और तथ्य पर आधारित सही खबरें आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। आप हमारी खबरों को पढ़ें और सुझाव भी दें।

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