लालगंज (प्रतापगढ़), 26 नवंबर 2024। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में लालगंज तहसील से जुड़ी बड़ी खबर सामने आयी है। शासन ने एक पक्षीय आर्डर सुनाने के मामले में दोषी मिले तत्कालीन एसडीएम प्रवीण द्विवेदी और उनके मौजूदा पेशकार सुरेन्द्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। इसी मामले में एक अन्य सेवानिवृत्त हो चुके पेशकार मदन मिश्र के खिलाफ भी विभागीय जांच का आदेश दिया गया है।
जाने क्या है पूरा मामला
मामला लालगंज तहसील क्षेत्र के मिश्रपुर पहाड़पुर निवासी प्रदीप मिश्र का है। प्रदीप का कहना है कि 1997 से उनके पास पांच बिस्वा जमीन थी। इसके तीन बिस्वा हिस्से में वह निर्माण करा रहे थे। इस बीच उनके विपक्षी अगस्त 2024 में एसडीएम न्यायिक कोर्ट का स्टे आर्डर लेकर पहुंच गए और काम रुकवा दिया। एसडीएम न्यायालय में जानकारी करने पर पता चला कि बिना उनका पक्ष जाने ही स्टे आर्डर कर दिया गया।
इसके विरुद्ध वह सितंबर 2024 में हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए शासन को आदेश दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद मुख्य सचिव मनोज सिंह ने एसडीएम प्रवीण द्विवेदी और उनके पेशकार सुरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया।
इसी क्रम में सेवानिवृत्त पेशकार मदन मिश्र के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी संजीव रंजन के बताया कि शासन स्तर से विशेष सचिवों की टीम ने जो जांच रिपोर्ट दी उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। वहीं पीड़ित पक्ष प्रदीप मिश्र ने कहा कि 28 दिन तक उनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा रहा, मगर हाईकोर्ट ने बहुत ही कम समय में न्याय दिला दिया।