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पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द

Ramesh Pandey
By Ramesh Pandey On अप्रैल 24, 2026
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Paytm Payments Bank Limited's Banking License Revoked

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2026। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह एक्शन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लिया है। इस एक्शन से 24 अप्रैल 2026 से बैंक के तौर पर उसका कामकाज बंद हो गया। आदेश में कहा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (बीआर एक्ट) के सेक्शन 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी होगा।

आरबीआई ने क्यों लिया एक्शन

  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब कोई भी ‘बैंकिंग’ गतिविधि या उससे जुड़ा कोई अन्य कारोबार नहीं कर सकता है।
  • बैंक का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों को भी नुकसान पहुंच रहा था।
  • पेमेंट्स बैंक लाइसेंस के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया।

पहले भी आरबीआई ने लगाए थे प्रतिबंध

आरबीआई ने यह कदम बैंक पर पहले लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उठाया गया है। तब उसे 11 मार्च, 2022 से नए ग्राहक जोड़ने से बंद करने का आदेश दिया गया था। बाद में 31 जनवरी, 2024 और 16 फरवरी, 2024 को आरबीआई ने ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और वॉलेट में किसी भी नए डिपॉजिट, क्रेडिट या टॉप-अप पर रोक लगा दी थी।

Ramesh Pandey

Ramesh Pandey

रमेश पांडेय (Ramesh Pandey) एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल मीडिया और क्षेत्रीय समाचार रिपोर्टिंग में 20 वर्षों का अनुभव है।