प्रबंधक ने शिक्षा मंदिर की आड़ में की अवैध वसूली, कोर्ट ने जारी किया एनबीडब्ल्यू, विद्यालय समिति ने हटाया


प्रतापगढ़, 19 जुलाई 2025। शिक्षा मंदिर की आड़ में अवैध धन वसूली कर रहे प्रबंधक रमाकांत शुक्ल को विद्यालय की समिति ने हटा दिया है। उधर शिक्षक की नियुक्ति का झांसा देकर 7 लाख रुपये वसूली के मामले में कोर्ट ने भी एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी किया है। मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का है।

प्रतापगढ़ जिले में राजा दिनेश सिंह कन्या इंटर मीडिएट कालेज बढ़नी में सहायक अध्यापक पद के लिए लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बहलोलपुर निवासी प्रिंस कुमार केसरवानी ने वर्ष 2024 में आवेदन किया था। प्रबंधक रमाकांत शुक्ल ने प्रिंस कुमार से नियुक्ति करने के नाम पर 7 लाख रुपये नकद पैसा ले लिया।

कई साल तक प्रिंस की नियुक्ति नहीं हुई तो उसने प्रबंधक श्री शुक्ल से पैसे वापस मांगे। पहले तो वह बहाना बनाते रहे पर सामाजिक दबाव पड़ा तो उन्होंने प्रिंस को बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की रानीगंज अजगरा शाखा का 7 लाख रुपये का चेक दे दिया।

प्रिंस ने चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। मामले में सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज जूनियर डिविजन कपिल यादव ने प्रबंधक रमाकांत शुक्ल के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 22 जुलाई 2025 नियत की गयी है।

विद्यालय समिति के संरक्षक राजेन्द्र सिंह ने बताया कि मार्च 2025 में हुई विद्यालय समिति की बैठक में अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय के द्वारा रमाकांत शुक्ल को प्रबंधक पद से हटा दिया गया है।