कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा, जाएगी विधायकी

14-December-2022

रांची, 14 दिसम्बर 2022 । झारखण्ड में रामगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक ममता देवी (Mamta Devi) सहित सभी 13 आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। हजारीबाग सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज कुमार पवन की कोर्ट ने मंगलवार 13 दिसम्बर 2022 की दोपहर 3:40 बजे फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 79-2016 के तहत 13 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया।


विधायक ममता देवी को भी धारा 148 और 332 के तहत दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि धारा-333 और धारा-307 में पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विधायक को पांच साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी छिनना तय है। सजा की तारीख से ममता देवी की विधायकी रद्द मानी जाएगी।



कोर्ट के फैसले की कॉपी विधानसभा पहुंचने के बाद स्पीकर रवींद्रनाथ महतो आगे की कार्रवाई करेंगे. वहीं, कोर्ट ने आरोपी राजीव जायसवाल को पांच साल के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सभी 13 आरोपियों की सजा एक साथ चलेगी। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में कारावास की सजा बढ़ाकर छह माह की जाएगी।



मंगलवार को सभी दोषियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने 8 दिसंबर 2022 को दोषी ठहराए जाने के बाद सभी दोषियों को हजारीबाग स्थित जेपी सेंट्रल जेल भेज दिया था। इनके नाम विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, मनोज पुझार, सुभाष महतो, बालेश्वर भगत, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, अभिषेक सोनी, आदिल इनामी, यदु महतो, ममता देवी और कौलेश्वर महतो हैं।



29 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित आईपीएल फैक्ट्री में भूमि अधिग्रहण व मजदूरों की समस्याओं को लेकर आंदोलन हुआ था। नागरिक चेतना मंच गोला के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोग इनलैंड पावर लिमिटेड के मुख्य गेट के पास प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन उग्र हुआ तो पुलिस को 47 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि आठ घायल हो गए। इस मामले को लेकर गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन ने रजरप्पा थाने में धारा 79-2016 के तहत मामला दर्ज कराया था। इसमें 50 नामजद और 400 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था।



ममता देवी को सजा सुनाए जाने के बाद उनके पति बजरंग महतो अपने तीन माह के बच्चे के साथ पत्रकारों के सामने आए। उन्होंने कहा कि ममता देवी के जेल जाने पर हमारा परिवार घबराने वाला नहीं है। मेरा तीन महीने का बेटा हमें हिम्मत देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कोर्ट के फैसले का सभी सम्मान करते हैं लेकिन अब इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।



सजा पूरी होने के बाद भी वह छह साल तक नहीं लड़ पाएंगी चुनाव

देश में लागू जनप्रतिनिधित्व कानून में सांसद और विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों को आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके तहत अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। साथ ही सजा की अवधि पूरी होने के बाद उन पर अगले छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है।


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