प्रतापगढ़, 02 सितंबर 2026। 5 वर्ष से अधिक पुराने लंबित राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्य राजस्व अधिकारी प्रतापगढ़ के न्यायालय में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम-1960 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अंतर्गत पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित सभी वादों को न्यायहित में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
इन सभी वादों में पूर्व में निर्धारित तिथियों को अवक्रमित करते हुए 5 सितंबर 2026 की नई सुनवाई तिथि निर्धारित की गई है। सभी संबंधित मामलों की सुनवाई 5 सितंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से कम्पनी बाग (कम्पनी गार्डेन) प्रतापगढ़ में की जाएगी। उन्होने बताया है कि सुनवाई स्थल पर वादों की सूची भी चस्पा की जाएगी।
इसके अलावा संबंधित पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए वादों की सूची पहले से ही मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय के बाहर तथा नजारत अनुभाग में चस्पा करा दी गई है, ताकि संबंधित लोग सुनवाई से पूर्व अपने वाद की जानकारी प्राप्त कर सकें। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पक्षकारों एवं विद्वान अधिवक्ताओं से निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होकर अपने वाद की सुनवाई में प्रतिभाग करने को कहा है।
