नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जल्द राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल 2024 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट अब केजरीवाल मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है । केजरीवाल के वकील ने मामले को 19 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्दी सुनवाई करने से इनकार कर दिया और मामले को 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
केजरीवाल की याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
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