रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2200 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW-ACB) ने आरोपी अरुणपति त्रिपाठी और अन्य गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ रायपुर के विशेष न्यायालय में 1 जुलाई 2024 को चालान प्रस्तुत किया जाएगा। यह चालान 10,000 पन्नों से अधिक का है, जिसमें कई प्रमुख व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।
चालान में शामिल मुख्य आरोपी अरुणपति त्रिपाठी के अलावा, रायपुर के महापौर के बड़े भाई अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अन्य व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है।
जून 2024 में यूपी पुलिस ने अनवर ढेबर को रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर से गिरफ्तार कर यूपी ले जाया था। उनकी गिरफ्तारी शराब घोटाले से संबंधित एक एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसे नोएडा पुलिस ने दर्ज किया था। यह एफआईआर शार्क घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम के मामले से संबंधित थी। अनवर ढेबर वर्तमान में यूपी के मेरठ की एक जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, जो 1 जुलाई 2024 तक के लिए है।
ईडी ने पिछले साल नकली होलोग्राम मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और निरंजन दास, और अन्य लोगों के नाम शामिल थे। आरोप था कि उन्होंने विदु गुप्ता की कंपनी प्रिज्म होलोग्राम को फर्जी तरीके से होलोग्राम बनाने का टेंडर दिलवाया था। इसके माध्यम से अवैध शराब को सरकारी दुकानों से बिकवाया गया और कैश कलेक्शन करवाया गया।
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 1 जुलाई को चालान पेश होने के बाद अनवर ढेबर और अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर ढेबर यूपी के मेरठ जेल से रिहा भी होते हैं, तो उन्हें पुनः गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, क्योंकि इस मामले में अभी भी कई गिरफ्तारियां बाकी हैं।
जैसे ही शराब घोटाले में अन्य गिरफ्तारियां होती हैं, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अनुपूरक चालान भी पेश किया जाएगा। इस मामले में आगे की जांच और गिरफ्तारियों के चलते आरोपियों को और भी लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है।
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