रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 19 जून 2024 को महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण के वर्तमान एफएल 10 ए बी अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला किया है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अब विदेशी मदिरा का थोक क्रय सीधे विनिर्माता इकाईयों से किया जाएगा। यह व्यवस्था पहले लायसेंसियों द्वारा की जाती थी, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इस नई व्यवस्था के तहत विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को सौंप दी है।
यह कदम राज्य में विदेशी मदिरा के वितरण और भंडारण प्रणाली को सुधारने और इसे अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई व्यवस्था से न केवल सरकारी नियंत्रण में सुधार होगा बल्कि मदिरा के थोक विक्रय में भी अधिक पारदर्शिता आएगी।
कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए जो राज्य के विकास और सुशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, विदेशी मदिरा के थोक क्रय में बदलाव का निर्णय सबसे प्रमुख रहा, जिससे राज्य में मदिरा के व्यवसाय में एक नया अध्याय जुड़ गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से विदेशी मदिरा के थोक क्रय और भंडारण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। सरकार का यह कदम राज्य में मदिरा के वितरण को अधिक संगठित और नियंत्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब सभी की निगाहें छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन पर होंगी, जो इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाती है।
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